मुंबई,ठाणे संवाददाता सतीश चौहान ठाणे महानगर पालिका प्रशासन ने आज यह स्पष्ट किया है कि,भवन के सभागृह अथवा क्लब हाउस में कोविद देखरेख केंद्र का निर्माण कराना उस संस्था के लिए बंधन कारक नहीं है ।अभी कुछ हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों से सोसाइटी क्लब हाउस, बहुउद्देशीय हॉल में एक कॉवेड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद ठाणे मनपा परिसर में हाउसिंग सोसाइटी में एक कॉवेड केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया था। हालांकि,महा नगरपालिका प्रशासन ने कहा है कि यह निर्णय बाध्यकारी नहीं है।
कोरोना कोविद 19 के हल्के लक्षणों वाले रोगियों और अब नगरपालिका संगरोध केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है। हल्के लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित रोगियों को समाज में उपलब्ध क्लब हाउसों में संगरोध किया जाना चाहिए और समाजों में क्लब हाउसों को कोविद देखभाल केंद्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।
इस संबंध में, समाज के कुछ पदाधिकारियों ने नगर निगम को ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उसी के अनुसार निर्णय लिया गया था, हालांकि, यह निर्णय हाउसिंग सोसाइटीज के लिए बाध्यकारी नहीं है।