31 जनवरी तक संपत्ति कर भुगतान करने पर टीएमसी में जुर्माना में 100 %छूट

मुंबई संवाददाता संवाददाता सतीश चौहान टीएमसी आयुक्त विपिन शर्मा ने आज आव्हान किया है कि यदि जो नागरिक गण कोविद की पृष्ठभूमि में , ठाणे मनपा में 31 जनवरी तक बकाया सहित अपने पूरे संपत्ति कर का भुगतान करेंगे ,उन्हें जुर्माना राशि में 100प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

19 कोविद के प्रकोप के बाद, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हर जगह तालाबंदी की घोषणा की गई थी। परिणामस्वरूप, नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इस स्थिति को देखते हुए, धारा 41 (1) के तहत संपत्ति कर पर लगाए गए जुर्माने (ब्याज) में 100 प्रतिशत रिआयत देने का निर्णय लिया गया। यह योजना केवल आवासीय संपत्ति धारकों के लिए लागू है।

निर्णय के अनुसार, 31 जनवरी तक अपने संपत्ति कर (पूर्ण बकाया सहित) का एकमुश्त भुगतान करने वाले संपत्ति धारकों को दंड पर पूर्ण छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत, नागरिक अपने संपत्ति कर का भुगतान ऑनलाइन वेब लिंक http://www.propertytax.thanecity.gov.in के साथ-साथ डीजी ठाणे ऐप http://www.digithane.thanecity.gov.in के माध्यम से कर सकेंगे। इसी तरह, निगम के संग्रह केंद्र में नकद, चेक, नकद, क्रेडिट, डेबिट कार्ड के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान करने की सुविधा भी बनाई गई है। टीएमसी संग्रह केंद्र सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते रहेंगे। जबकि सार्वजनिक अवकाश और सभी शनिवार को सुबह 10.30 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यालय खोले जाएंगे ।

Leave a comment