हत्या की कोशिश करने के आरोप में कुख्यात गुंडा सहित 6को 7वर्ष की सजा


मुंबई,ठाणे संवाददाता सतीश चौहान ठाणे के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरआर वैष्णव ने हत्या के प्रयास करने के मामले में छह लोगों को 7 वर्ष की सजा 4दिसंबर 2020को सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि ठाणे शहर के नौपाड़ा में मल्हार टाकीज के निकट 8जून 2014को रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे नवरात्रि उत्सव गणेश उत्सव कार्यक्रम में रुपयों के लेन-देन पर सुनील कोंडभर और कुख्यात गुंडा शिवाजी उर्फ शिवा ठाकुर में रुपयों के लेन देन को लेकर आपसी विवाद हुआ था।
इस घटना के उपरांत भिवंडी के कसेली पंचायत के पीछे सिनी एनक्लेव में शिवा ठाकुर और उसके पांच साथियों ने सुनील काेंड भर पर तलवारों से प्राण घातक हमला किया था ।इसके उपरांत फरियादी सुनील कोंड़भर ने नौपाड़ा पुलिस थाने में छह आरोपियों पर प्राण घातक हमले करने का मामला भी दर्ज कराया था ।
ठाणे के नौपाड़ा पुलिस थाने द्वारा आज दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में 29वर्षीय शिवा ठाकुर सहित ,मुलुंड के किशोर लौंडे ,नौपाड़ा के प्रसन्न उर्फ बबलू हूमाने प्रशांत खोपड़े गणेश रमेश पवार और सागर विजय जाधव को गिरफ्तार कर प्राण घातक हमले किए जाने का मामला भी दर्ज किया था।
इस मामले में ठाणे के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के विद्घान न्यायाधीश आर आर वैष्णव के समक्ष पुलिस निरीक्षक मनजीत सिंह बग्गा तथा राइटर भास्कर ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला पेश किया था। इसमें सभी हथियार सबूत के रूप में पेश किए गए थे।
इसके उपरांत विद्वान न्यायाधीश ने शिवा ठाकुर सहित छह आरोपियों को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

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