मुंबई,ठाणे महापरिनिर्वाण दिवस 06 दिसंबर 2020 को मनाया जाएगा। इसके साथ ही, इसी दिन बावरी मस्जिद के ध्वस्त होने के कारण, ठाणे जिले के गणेशपुरी, भिवंडी तहसील , पगहाड़ा, शाहपुर, कसारा, वासिन्द, किन्हावली, मुरबाड , कल्याण तहसील , कुलगाँव और टोकवडे पुलिस थानों में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए। कांटों और गुंडों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना सुविधाजनक होना चाहिए।
इसके लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत डी.टी. 06 दिसंबर 2020 को 24:00 बजे तक निम्नलिखित मामलों के लिए एक निरोधक आदेश जारी किया गया है।
इसमें हथियार, तलवार, भाले, लाठी, डंडे, बंदूक, चाकू, लाठी या इस अवधि के दौरान शारीरिक नुकसान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी अन्य वस्तु का उपयोग नहीं करें ,क्योंकि निषेध आदेश लागू होते हैं।
इसी तरह किसी भी क्षार या विस्फोटकों को ले जाना, पत्थर या मिसाइल ले जाना या उपकरण या उपकरण जारी करना या चार्ज करना, एकत्र करना या प्रचार करना, किसी व्यक्ति की लाश या आकृति या छवि प्रदर्शित करना, सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, गाना, संगीत वाद्ययंत्र बजाना नीतियों के सिद्धांत जो खतरे या खतरे को खतरे में डालते हैं।
इसमें इशारों को बनाना, प्रच्छन्न करना या चित्र, चिन्ह, होर्डिंग या कोई वस्तु या वस्तु या प्रचार करना। पाँच या अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है।
यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के साथ अंतिम संस्कार, विवाह समारोह और जुलूसों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नियोजित हैं और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार या जिन्हें ड्यूटी या विकलांगता के कारण लाठी रखना आवश्यक है, यह अपील जिला कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने की है देखने और पढ़ने के लिए बने रहिए पवन पुरवईया न्यूज़ पर सतीश चौहान के साथ